19 Mar 2026, Thu
Breaking

Financial Deadline: 30 नवंबर से पहले निपटा लें ये 4 जरूरी काम, PNB KYC, लाइफ सर्टिफिकेट और ITR समेत कौन-सी डेडलाइन होंगी मिस तो होगा बड़ा नुकसान

News Scoop

न्यूज स्कूप : नवंबर का महीना समाप्त होने में अब केवल कुछ ही दिन शेष हैं, और यह छोटा-सा समय लाखों पेंशनर्स, केंद्र सरकार के कर्मचारियों, टैक्सपेयर्स और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सभी वर्गों के लिए कुछ अनिवार्य प्रशासनिक और वित्तीय कार्य 30 नवंबर 2025 तक पूरे करना आवश्यक है। यदि इन कामों को समय पर पूरा नहीं किया गया, तो इसका सीधा असर उनकी वित्तीय स्थिरता पर पड़ सकता है, जिसमें पेंशन रुकना या बैंक खातों का बंद होना शामिल है।

सभी संबंधित लोगों को आने वाले दिनों को हल्के में न लेते हुए, इन चार जरूरी कामों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

1. पेंशनर्स के लिए: लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) जमा करना

देश के सभी पेंशनर्स के लिए हर साल की तरह इस साल भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा करना अनिवार्य है।

  • डेडलाइन: 30 नवंबर 2025
  • परिणाम: यदि सर्टिफिकेट तय तारीख तक जमा नहीं हुआ, तो अगले महीने से पेंशन का भुगतान रुक सकता है।
  • विशेष सुविधा: 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ पेंशनर्स के लिए सरकार ने 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक का अतिरिक्त समय दिया है, ताकि वे यह प्रक्रिया आसानी से पूरी कर सकें।

2. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए: UPS में शामिल होने की आखिरी तारीख

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने की अंतिम तिथि भी निर्धारित की गई है।

  • डेडलाइन: 30 नवंबर 2025
  • पृष्ठभूमि: UPS, नई पेंशन स्कीम (NPS) से अलग है। इस योजना में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 10% योगदान करना होता है, जबकि सरकार इसमें 18.5% राशि जोड़ती है। यह व्यवस्था पुराने पेंशन सिस्टम (OPS) से बिल्कुल अलग है।

3. PNB ग्राहकों के लिए: अनिवार्य ई-केवाईसी अपडेट

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के लाखों ग्राहकों के लिए भी अपने खाते का ई-केवाईसी (e-KYC) अपडेट पूरा करना जरूरी है।

  • डेडलाइन: 30 नवंबर 2025
  • परिणाम: अगर ग्राहक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो उनका खाता ‘नॉन-ऑपरेटिव’ (Non-Operative) हो सकता है। ऐसी स्थिति में ग्राहक न तो पैसा निकाल पाएगा और न ही किसी को ट्रांसफर कर पाएगा, जिससे बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह बाधित हो जाएंगी।

4. टैक्सपेयर्स के लिए: ITR और TDS चालान की महत्वपूर्ण डेडलाइन

टैक्सपेयर्स के लिए भी नवंबर का अंतिम सप्ताह बेहद अहम है, क्योंकि कई जरूरी फॉर्म और रिपोर्ट जमा करने की तारीख 30 नवंबर है।

  • परिणाम: इन समय सीमाओं को नजरअंदाज करने पर आयकर विभाग की ओर से लेट फीस, नोटिस और भारी पेनाल्टी का खतरा बढ़ जाता है।
  • TDS चालान: अक्टूबर 2025 के लिए TDS चालान-कम-स्टेटमेंट (Sections 194-IA, 194-IB, 194M, 194S) इसी तारीख तक जमा करना आवश्यक है।
  • ITR फाइलिंग: जिन टैक्सदाताओं के लेन-देन Section 92E (अंतर्राष्ट्रीय या विशिष्ट घरेलू लेनदेन) के अंतर्गत आते हैं, उन्हें भी अपनी आईटीआर (ITR) 30 नवंबर तक फाइल करनी है।

By News Scoop Desk

News Scoop is a digital news platform that focuses on delivering exclusive, fast, verified and impactful stories to readers. Unlike traditional news portals that rely heavily on routine reports, a news scoop platform prioritizes breaking news, inside information, investigative leads, political developments, public interest stories and viral happenings fresh and first.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *