17 Mar 2026, Tue
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IndiGo Flight Crisis: पायलटों की कमी से IndiGo की 400 उड़ानें रद्द, एयरलाइन ने DGCA के नए FDTL नियमों को बताया जिम्मेदार; जानें क्या हैं ये नियम?

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न्यूज स्कूप : देश के घरेलू हवाई बाजार में 60% से अधिक हिस्सेदारी रखने वाली प्रमुख एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) को लगातार चौथे दिन भारी परिचालन संकट का सामना करना पड़ रहा है। पायलटों की कमी की वजह से मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और हैदराबाद हवाई अड्डों से इसकी लगभग 400 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अकेले दिल्ली से उड़ने वाली सभी 200 फ्लाइट्स को आज रद्द कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा हुई है।

नए नियम और रोस्टर क्राइसिस का हवाला

इंडिगो लगातार इस बड़े व्यवधान के लिए तकनीकी खराबी, खराब मौसम और विशेष रूप से नए क्रू रोस्टरिंग नियमों को जिम्मेदार ठहरा रहा है।

एयरलाइन का कहना है कि 1 नवंबर से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) के नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (FDTL) नियम लागू होने के बाद उसे पायलट और चालक दल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इन नियमों के तहत उड़ान के घंटों को सीमित कर दिया गया है और पायलटों के लिए अधिक आराम अनिवार्य किया गया है।

इंडिगो ने नियामक (DGCA) को बताया है कि उसका परिचालन 10 फरवरी तक पूरी तरह से बहाल हो जाएगा। एयरलाइन ने कुछ ऐसे प्रावधानों से राहत भी मांगी है जो रात में पायलट ड्यूटी के घंटों को सीमित करते हैं।

पायलट यूनियन ने नकारा एयरलाइन का दावा

हालांकि, इस मामले में फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) ने इंडिगो के दावे को चुनौती दी है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने साफ कहा कि उड़ानों के रद्द होने का कारण नये नियम नहीं हो सकते, क्योंकि इसका कोई प्रभाव अन्य एयरलाइन्स पर नहीं पड़ा है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या यह संकट नियमों से ज्यादा इंडिगो के प्रबंधन और पायलटों की पर्याप्त संख्या को सुनिश्चित करने में हुई चूक का परिणाम है।

क्या हैं DGCA के नए FDTL नियम?

यात्रियों की सुरक्षा और पायलटों की थकान को कम करने के उद्देश्य से, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद DGCA ने 1 नवंबर से अपडेटेड FDTL (Flight Duty Time Limitation) नियम लागू किए हैं। इन नियमों के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:

  • साप्ताहिक आराम (Weekly Rest): पायलटों को थकान से उबरने में मदद के लिए हर हफ्ते लगातार 48 घंटे का अनिवार्य आराम दिया जाना चाहिए।
  • रात में सीमित लैंडिंग (Night Landing Limit): पायलट रात के ऑपरेशन (आधी रात यानी 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच) के दौरान अधिकतम 2 लैंडिंग ही कर सकते हैं।
  • लगातार रात की ड्यूटी (Consecutive Night Duty): एयरलाइन को रात के ऑपरेशन के दौरान ड्यूटी पीरियड के साथ फ़्लाइट क्रू मेंबर्स को लगातार दो रातों से ज़्यादा के लिए रोस्टर नहीं करना चाहिए।

इंडिगो अब इस नए नियम के तहत पायलटों और क्रू मेंबर की ड्यूटी को समायोजित करने के लिए नए सिरे से रोस्टर (Roster) बनाने का काम कर रहा है। एयरलाइन ने कहा है कि उसने परिचालन को स्थिर करने के लिए शुक्रवार तक अपने शेड्यूल में “संतुलित समायोजन” किया है।

By News Scoop Desk

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