न्यूज स्कूप : EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) वह जगह है जहाँ आपकी नौकरी के दौरान प्रोविडेंट फंड (PF) का पैसा जमा होता है। कई बार आकस्मिक जरूरत या इमरजेंसी में आपको यह पैसा निकालना पड़ सकता है। लेकिन अक्सर यह देखने को मिलता है कि अगर आप ₹1 लाख की जरूरत के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको ₹60 हजार या ₹75 हजार के करीब ही मिलता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि EPFO से पैसा निकालने की अनुमति आपकी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग प्रतिशत में तय की गई है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से PF से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन यह राशि उस विशेष ज़रूरत के लिए तय की गई अधिकतम सीमा (Maximum Limit) से ज्यादा नहीं हो सकती।
आइए जानते हैं कि EPFO से कब, कितना और किस शर्त पर पैसा निकाला जा सकता है:
अगर आप अपना घर खरीदने जा रहे हैं या मौजूदा घर की मरम्मत कराना चाहते हैं, तो यह सुविधा उपलब्ध है।
- निकासी सीमा: आप अपने प्रोविडेंट फंड से 90% तक की राशि निकाल सकते हैं।
- उदाहरण: अगर आपके खाते में ₹1 लाख जमा है, तो आप इस काम के लिए ₹90,000 तक निकाल सकते हैं।
बीमारी (Medical Emergency) और परिवार के अहम खर्चों के लिए EPFO विशेष निकासी की अनुमति देता है।
| कारण | निकासी की सीमा | शर्त/राशि का आधार |
| बीमारी (इलाज) | 100% तक (पूरी राशि) | स्वयं या परिवार में किसी को गंभीर बीमारी होने पर। |
| शिक्षा/शादी | 75% तक | अपनी, बच्चों या भाई-बहन की शादी/शिक्षा के लिए। यह राशि आपके योगदान + ब्याज के आधार पर तय होती है। |
अगर आप नौकरी करते हुए भी किसी अन्य आकस्मिक खर्च के लिए पैसा निकालना चाहते हैं, तो कुछ शर्तें पूरी करने पर यह संभव है।
- सेवा की शर्त: आपने जिस जगह काम कर रहे हैं, वहां आपने 12 महीने का समय पूरा कर लिया हो।
- निकासी सीमा: आप अपनी जमा राशि का 75% तक निकाल सकते हैं।
- उदाहरण: अगर आपके खाते में ₹1 लाख जमा है, तो आप ₹75,000 की रकम निकाल सकते हैं और बाकी 25% बैलेंस खाते में बना रहेगा।
नौकरी छूटने या रिटायर होने पर पैसा निकालने के नियम अलग हैं।
- नौकरी छूटने पर: अगर आपने नौकरी छोड़ दी है और आपके पास कोई काम नहीं है, तो इस स्थिति में आप अपने प्रोविडेंट फंड का पूरा पैसा 2 महीने बाद निकाल सकते हैं।
- नए नियम (12 महीने की सेवा): EPFO के हालिया नियमों के तहत, यदि आप कुछ शर्तों के तहत 12 महीने की सेवा पूरी कर लेते हैं तो भी 100% तक की निकासी संभव है।
- रिटायरमेंट पर: अगर आप रिटायर हो गए हैं, तो इस स्थिति में आप 100% यानी पूरा पैसा निकाल सकते हैं।
जब आप ₹1 लाख जैसी कोई बड़ी राशि निकालते हैं, तो आपको पूरी राशि इसलिए नहीं मिल पाती, क्योंकि PF खाते में आपकी जमा राशि, नियोक्ता की जमा राशि, और पेंशन फंड (EPS) का हिस्सा होता है। आप केवल उस हिस्से को निकाल पाते हैं, जो आपके आवेदन के कारण (जैसे 75% या 90%) के लिए अनुमत है।
