20 Feb 2026, Fri
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न्यूज स्कूप : साल 2025 की विदाई के साथ ही करोड़ों पैन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। यदि आपने अब तक अपने आधार (Aadhaar) और पैन (PAN) कार्ड को लिंक नहीं किया है, तो आपके पास केवल आज, 31 दिसंबर 2025 तक का ही समय शेष है। केंद्र सरकार और आयकर विभाग (Income Tax Department) ने स्पष्ट कर दिया है कि इस समयसीमा के बाद कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

कल यानी 1 जनवरी 2026 से उन सभी पैन कार्डों को ‘निष्क्रिय’ (Inactive) घोषित कर दिया जाएगा जो आधार से लिंक नहीं हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आपका पैन कार्ड केवल एक प्लास्टिक का टुकड़ा बनकर रह जाएगा और आप किसी भी तरह के वित्तीय लेनदेन में इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे।

पैन निष्क्रिय होने पर क्या होंगी परेशानियाँ?

आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत लिंकिंग अनिवार्य है। यदि आपका पैन निष्क्रिय होता है, तो आपको निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:

  • ITR फाइलिंग: आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
  • पेंडिंग रिफंड: आपके रुके हुए टैक्स रिफंड जारी नहीं होंगे।
  • बैंकिंग सेवाएं: नया बैंक अकाउंट खोलना या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कराना मुश्किल होगा।
  • TDS का बोझ: निष्क्रिय पैन होने पर आपको सामान्य से अधिक दर पर टीडीएस (TDS) देना होगा।
  • बड़े ट्रांजेक्शन: 50,000 रुपये से अधिक के वित्तीय लेनदेन या म्यूचुअल फंड निवेश में बाधा आएगी।

स्टेटस चेक करने के 2 सबसे आसान तरीके

अगर आपको याद नहीं है कि आपका कार्ड लिंक है या नहीं, तो आप इन तरीकों से कुछ ही सेकंड में पता लगा सकते हैं:

1. इनकम टैक्स पोर्टल के जरिए (Online Method):

  • सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometax.gov.in) पर जाएं।
  • होमपेज पर बाईं ओर दिए गए ‘Quick Links’ सेक्शन में जाएं।
  • यहाँ ‘Link Aadhaar Status’ विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपना 10 अंकों का पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
  • ‘View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें। यदि कार्ड लिंक है, तो स्क्रीन पर कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा।

2. SMS के जरिए (Offline Method):

यदि आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक मैसेज भेजें:

  • टाइप करें: UIDPAN <12 अंकों का आधार नंबर> <10 अंकों का पैन नंबर>
  • इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें।
  • आपको कुछ देर में रिप्लाई के जरिए स्टेटस की जानकारी मिल जाएगी।

यदि लिंक नहीं है, तो क्या करें?

यदि आपका स्टेटस ‘Not Linked’ दिखा रहा है, तो तुरंत ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ‘Link Aadhaar’ विकल्प चुनें।

  • जुर्माना: 31 दिसंबर तक लिंकिंग के लिए आपको निर्धारित शुल्क (जो कि वर्तमान में 1,000 रुपये है) का भुगतान करना होगा।
  • डेटा मिसमैच: यदि नाम, जन्म तिथि या लिंग (Gender) में आधार और पैन के बीच कोई अंतर है, तो लिंकिंग फेल हो जाएगी। ऐसी स्थिति में पहले सुधार करवाएं और फिर लिंक करें।

1 जनवरी 2026 से आपका वित्तीय जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए यह छोटा सा काम आज ही निपटा लें। आज रात 12 बजे के बाद पैन निष्क्रिय होने पर इसे दोबारा सक्रिय कराने की प्रक्रिया न केवल जटिल होगी, बल्कि इसमें 7 से 30 दिन का समय भी लग सकता है।

By News Scoop Desk

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