28 Feb 2026, Sat
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Urgent Deadline: 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ITR, पैन-आधार लिंकिंग और ये 5 जरूरी काम; चूक गए तो बंद हो सकती हैं सरकारी और बैंक सेवाएं

News Scoop

न्यूज स्कूप : दिसंबर का महीना शुरू होते ही टैक्स, इन्वेस्टमेंट और सरकारी योजनाओं से जुड़े कई जरूरी कामों की समय सीमा (Last Date) नजदीक आ जाती है। अगर आप पैन-आधार लिंकिंग, आईटीआर फाइलिंग या किसी सरकारी योजना के आवेदन जैसे कामों को अब तक टालते आ रहे थे, तो अब सतर्क होने का समय आ गया है।

यह सभी डेडलाइन सीधी आपकी बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और टैक्स प्रोफाइल को प्रभावित करती हैं। इसलिए इन्हें समय पर पूरा करना बहुत जरूरी है। सरकार बार-बार मौका नहीं देगी, ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि 31 दिसंबर 2025 तक आपको कौन-कौन से 5 जरूरी काम हर हाल में निपटा लेने चाहिए:

1. एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त (15 दिसंबर)

जिन लोगों की टीडीएस (TDS) कटौती के बाद भी टैक्स देनदारी ₹10,000 से ज्यादा बनती है, उनके लिए एडवांस टैक्स भरना अनिवार्य है।

  • डेडलाइन: एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है।
  • परिणाम: एडवांस टैक्स जमा करने में देरी की कंडीशन में आप पर ब्याज और पेनाल्टी दोनों लगाए जा सकते हैं।

2. बिलेटेड ITR भरने का अंतिम मौका (31 दिसंबर)

अगर आप वित्तीय वर्ष 2024-25 (Assessment Year 2025-26) का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) तय समय पर जमा नहीं करा पाए थे, तो आपके पास 31 दिसंबर 2025 तक ‘बिलेटेड रिटर्न’ भरने का आखिरी मौका है।

  • लेट फीस: बिलेटेड ITR भरने पर आपको लेट फीस भी देनी पड़ेगी:
    • ₹5 लाख से कम आय वालों के लिए: ₹1,000
    • ₹5 लाख से ज्यादा आय वालों के लिए: ₹5,000 तक
  • सबसे बड़ा नुकसान: अगर 31 दिसंबर की तारीख तक भी आप बिलेटेड ITR नहीं भरते हैं, तो फिर आपको वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न फाइल करने का मौका नहीं मिलेगा

3. पैन-आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख (31 दिसंबर)

पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख भी 31 दिसंबर 2025 है। यह उन सभी लोगों के लिए अनिवार्य है, जिनका आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है।

चूकने का परिणामप्रभावित सेवाएँ
निष्क्रिय PANआपका परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) निष्क्रिय हो जाएगा।
बैंकिंग/निवेशबैंक की सेवाएं, निवेश, डीमैट से जुड़े काम और आईटीआर फाइलिंग में दिक्कतें आएंगी।
जुर्मानापैन को आधार से लिंक करने के लिए ₹1,000 की फीस देनी होती है।

पैन और आधार लिंकिंग आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल और एसएमएस दोनों के जरिए आसानी से कर सकते हैं।

4. राशन कार्ड ई-केवाईसी (दिसंबर अंत)

सरकारी राशन की सुविधा प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड में ई-केवाईसी कराना अनिवार्य हो गया है।

  • लास्ट डेट: यूपी, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में राशन कार्ड ई-केवाईसी की अंतिम तिथि दिसंबर तक तय की गई है।
  • परिणाम: दिसंबर में ई-केवाईसी न कराने पर जनवरी 2026 से सरकारी राशन मिलना बंद हो सकता है।

5. पीएम आवास योजना के लिए आवेदन

मकान बनवाने के लिए मिलने वाली ₹2.5 लाख तक की सहायता वाली प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के लिए आवेदन की अंतिम तारीख भी बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधार, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

By News Scoop Desk

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