न्यूज स्कूप : केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के कल्याण और आर्थिक स्वावलंबन पर बल देने की राष्ट्रव्यापी प्रवृत्ति के बीच, हरियाणा सरकार ने ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ (DDLLY) शुरू करके इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। मध्य प्रदेश की लाड़ली बहन योजना और महाराष्ट्र की लाडकी बहिन योजना जैसी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के बाद, हरियाणा की यह योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से महिला सशक्तीकरण को गति देने का प्रयास है।
यह योजना मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव पूर्व किए गए एक बड़े वादे का हिस्सा थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना है।
इस योजना के तहत, प्रत्येक पात्र महिला को प्रति माह ₹2100 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इस महत्त्वाकांक्षी योजना के लिए ₹5000 करोड़ की विशाल राशि आवंटित की है, जो राज्य के खजाने पर पड़ने वाले बड़े वित्तीय भार और सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
इस योजना की पहली किस्त के ₹2100 पात्र महिलाओं के खातों में 1 नवंबर को जारी किए गए थे। पहली किस्त की सफल प्राप्ति के बाद, अब सभी लाभार्थी महिलाओं को दूसरी किस्त का बेसब्री से इंतजार है।
चूंकि पिछली बार भुगतान महीने की पहली तारीख को किया गया था, इसलिए लाभार्थियों में यह स्वाभाविक अपेक्षा है कि सरकार हर महीने की शुरुआत में किस्त भेजेगी। हालांकि, दूसरी किस्त की तारीख को लेकर सरकार या संबंधित विभाग द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक या निश्चित घोषणा नहीं की गई है। वित्तीय प्रबंधन और लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया को देखते हुए, यह उम्मीद की जा रही है कि अगली किस्त जल्द ही जारी की जाएगी, लेकिन औपचारिक घोषणा का इंतजार है।
यह योजना समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं पर केंद्रित है। योजना का लाभ लेने के लिए निम्न पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं:
- आयु सीमा: हरियाणा की महिलाएं जिनकी उम्र 23 साल या उससे अधिक है।
- आय मापदंड: आवेदन करने वाले परिवार की सालाना आय ₹1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- निवास प्रमाण: जो महिलाएं या उनके पति किसी दूसरे राज्य से शादी के बाद हरियाणा में आए हैं, उन्हें इस योजना का लाभ लेने के लिए राज्य में 15 साल से लगातार रहने का प्रमाण देना अनिवार्य होगा।
योजना के लिए आवेदन करने हेतु परिवार पहचान पत्र (PPP), हरियाणा में 15 साल रहने का प्रमाण, हरियाणा का आधार कार्ड, और आय प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आवश्यक हैं।
सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल माध्यम को अपनाया है:
- सबसे पहले, गूगल प्ले स्टोर से ‘Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana App’ डाउनलोड करना होगा।
- आधार नंबर और मोबाइल ओटीपी (OTP) के माध्यम से रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा।
- इसके बाद, आधार कार्ड, पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और आय प्रमाण पत्र जैसे सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- अंत में, eKYC प्रक्रिया पूरी करके आवेदन सबमिट किया जाता है और एप्लिकेशन रिफ्रेंस नंबर सुरक्षित रखना होता है।
समग्र रूप से, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा में महिला सशक्तीकरण के बड़े एजेंडे को आगे बढ़ाती है। ₹5000 करोड़ के आवंटन के साथ, यह योजना ग्रामीण और निम्न-आय वर्ग की महिलाओं के जीवन में सीधा बदलाव लाने की क्षमता रखती है, बशर्ते इसका क्रियान्वयन सुचारू और समय पर हो।
