न्यूज स्कूप : अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं और अक्सर भारी-भरकम सामान साथ ले जाने के आदी हैं, तो यह खबर आपके लिए चेतावनी की तरह है। भारतीय रेलवे अब बैगेज नियमों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में स्पष्ट किया कि यात्रियों को अपनी ट्रैवल क्लास के अनुसार तय सीमा के भीतर ही सामान ले जाने की अनुमति होगी, अन्यथा उन्हें भारी अतिरिक्त शुल्क (Extra Charges) चुकाना पड़ेगा।
यह नियम ठीक उसी तरह सख्ती से लागू किया जा रहा है जैसे हवाई यात्रा के दौरान एयरलाइंस कंपनियां वजन को लेकर सतर्क रहती हैं।
रेलवे के नियमों के मुताबिक, हर कोच और क्लास के लिए मुफ्त सामान ले जाने (Free Allowance) की एक निश्चित सीमा है। इसके ऊपर सामान ले जाने पर आपको ‘लगेज ऑफिस’ में बुकिंग करानी होगी।
| ट्रैवल क्लास | मुफ्त सामान की सीमा (Free Allowance) | अधिकतम सीमा (शुल्क के साथ) |
| सेकंड क्लास (General/2S) | 35 किलो | 70 किलो |
| स्लीपर क्लास (Sleeper) | 40 किलो | 80 किलो |
| AC 3-Tier / चेयर कार | 40 किलो | 40 किलो (सख्त नियम) |
| AC 2-Tier | 50 किलो | 100 किलो |
| AC First Class | 70 किलो | 150 किलो |
रेल मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, AC 3 टियर और चेयर कार में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नियम सबसे ज्यादा सख्त हैं। यहां यात्रियों को केवल 40 किलो तक का सामान ले जाने की अनुमति है और यही उनकी अधिकतम सीमा भी तय की गई है। यानी इन कोचों में इससे ज्यादा वजन का सामान ले जाना नियमों के खिलाफ माना जाएगा और पकड़े जाने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।
आमतौर पर घरेलू उड़ानों में 15 किलो चेक-इन और 7 किलो हैंडबैग की अनुमति होती है। रेलवे ने भी अब इसी पैटर्न पर जोर देना शुरू किया है। रेलवे का तर्क है कि जरूरत से ज्यादा सामान न केवल साथी यात्रियों की असुविधा का कारण बनता है, बल्कि कोच में सफाई और सुरक्षा के लिहाज से भी जोखिम भरा है। भारी सामान गलियारों (Aisles) को जाम कर देता है, जिससे आपात स्थिति में आवाजाही मुश्किल हो जाती है।
- वजन की जांच: घर से निकलने से पहले अपने बैग का वजन जरूर कर लें।
- अग्रिम बुकिंग: यदि आपका सामान तय फ्री लिमिट से ज्यादा है, तो स्टेशन पहुंचकर उसे पार्सल ऑफिस में बुक कराएं। बुकिंग कराकर ले जाना, पकड़े जाने पर लगने वाले जुर्माने से काफी सस्ता पड़ता है।
- सावधानी: बिना बुकिंग के अतिरिक्त सामान ले जाते पकड़े जाने पर सामान्य दर से 6 गुना ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है।
रेलवे का यह कदम यात्रा को अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है।
