न्यूज स्कूप : कल से साल 2025 का आखिरी महीना यानी दिसंबर शुरू होने जा रहा है, और इसका आगाज कई बड़े बदलावों (Rule Change From 1st December) के साथ हो रहा है। इन परिवर्तनों का सीधा असर आम आदमी के बजट, सरकारी कर्मचारियों की योजनाओं और वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन तक देखने को मिल सकता है। महीने की शुरुआत में जहाँ पेट्रोलियम कंपनियां अपनी कीमतों में संशोधन करेंगी, वहीं कुछ महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की डेडलाइन आज (30 नवंबर) खत्म हो रही है।
आइए जानते हैं ऐसे ही छह प्रमुख बदलावों के बारे में जो 1 दिसंबर से दस्तक देने जा रहे हैं:
पहला और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव सीधे घर की रसोई के बजट से जुड़ा हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर के दाम में संशोधन करती हैं और 1 दिसंबर को भी नई कीमतें जारी की जा सकती हैं। हालांकि, घरेलू इस्तेमाल वाले 14 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम लंबे समय से स्थिर हैं, लेकिन 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में अक्सर बदलाव होता रहा है। ऐसे में साल के आखिरी महीने में घरेलू एलपीजी की कीमतों पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।
ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 1 दिसंबर 2025 को केवल रसोई गैस ही नहीं, बल्कि एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) के नए दाम भी जारी करेंगी। ATF की कीमतें अपडेट होने का सीधा असर हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की जेब पर पड़ता है, क्योंकि यह बदलाव एयरलाइन कंपनियों की परिचालन लागत को प्रभावित करता है। इसके अलावा, शहरों में सीएनजी और पीएनजी (CNG-PNG) के भाव में भी बदलाव की घोषणा हो सकती है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने की समय सीमा आज (30 नवंबर) खत्म हो रही है। इस योजना को चुनने की डेडलाइन पहले ही 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर की जा चुकी थी। कोई भी सरकारी कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और UPS में से कोई एक विकल्प चुन सकता है। अगर डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई, तो 1 दिसंबर के बाद यह मौका हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा।
दिसंबर महीने में होने वाले बदलावों में सीनियर सिटीजन की पेंशन से जुड़ा एक गंभीर चेंज भी शामिल है। अपनी पेंशन को लगातार जारी रखने के लिए, पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) जमा करना अनिवार्य होता है। इसकी डेडलाइन 30 नवंबर तक तय की गई है। अगर आज इसकी अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई जाती है, तो 1 दिसंबर से उन सभी पेंशनर्स की पेंशन रुक सकती है, जिन्होंने अपना प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है।
टैक्सपेयर्स से जुड़ा अगला बदलाव डेडलाइन से संबंधित है। यदि अक्टूबर महीने में आपकी TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) कटौती हुई है, तो सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत स्टेटमेंट जमा करने का आज आखिरी मौका है। इसके अलावा, जिन टैक्सपेयर्स को सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट जमा करनी थी, उनके लिए भी आयकर विभाग की ओर से अंतिम तारीख 30 नवंबर निर्धारित की गई थी।
अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण काम है, तो जान लें कि दिसंबर महीने में बैंकों में बंपर छुट्टियां हैं। आरबीआई की बैंक हॉलिडे लिस्ट के अनुसार, पूरे दिसंबर महीने में कुल 17 दिन बैंकों में काम-काज नहीं होगा। इसमें दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा रविवार के साप्ताहिक अवकाश और राज्य-विशिष्ट त्योहारों की छुट्टियां शामिल हैं। बैंक जाने से पहले आरबीआई की बैंक हॉलिडे लिस्ट देखकर जाना आवश्यक है।
